राजस्व और कर
क्रम सं. | नाम | किराया | सुरक्षा (वापसी योग्य) |
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1 | सदर बाजार, दानापुर कैंट में छावनी सदन। | 2000/- | 1100/- |
राजस्व अनुभाग
कैंट बोर्ड, दानापुर में टैक्स शाखा के रूप में जानी जाने वाली अलग शाखा है, जिसमें निम्नानुसार हैं:-
1) कर अधिवक्ता
2) एक (1) टैक्स क्लर्क
3) एक (1) तारीख रांची
4) चार (4) टैक्स कलेक्टर
5) एक (1) मार्केट सुपरवाइजर
6) चार (4) बाजार मोहर्रिर
7) एक (1) कार्यालय चपरासी
कर शाखा का कर्तव्य
करों के संग्रह, गैर करों और विभिन्न प्रकार के करों / गैर करों शुल्क को लागू करने से संबंधित है। बोर्ड की आय बढ़ाने के लिए इसके अपने बाजार स्टॉल, टिन की दुकान, शेड हैं, जहां से किराए के रूप में सुंदर आय प्राप्त होती है।
क्रम सं. | कर | प्रभार |
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1 | हाउसटैक्स | 12.5% of ARV |
2 | लैट्रीन टैक्स | 4.5% of ARV |
3 | वॉटरटैक्स | 10% of ARV |
4 | लाइटटैक्स | 3% of ARV |
5 | व्यापार और व्यवसाय कर | - |
6 | प्रतिलिपिकरण शुल्क | 300/- |
गैर कर भी लिया जाता है जो इस प्रकार हैं।
1) जलदर
2) वार्षिक ठेका
3) मार्केट स्टाॅल
4)टिन की दुकान
5)शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
6) पेठिया बाजार की दुकान
7) बाजार संग्रहव
मकानों की त्रैवार्षिक मूल्यांकन द्वारा आय बढ़ाने के लिए करों को बढ़ाया जाना । बोर्ड के पास बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे वह आय बढ़ा सकता है लेकिन आय के सभी स्रोतों से दानापुर को ‘‘सहायता प्राप्त बोर्ड’’ कहा जाता है। इसलिए बोर्ड ने वाहन प्रवेश शुल्क लगाया जिससे बोर्ड को अच्छी आय होती रहेगी।
अनुभाग प्रभारी
मो.फिरोज़ कर शाखा में कर अधीक्षक है। वह कर शाखा से जुड़े सभी काम निपटाते है। वार्षिक ठेका को अंतिम रूप देने के लिए निविदा आमंत्रित करते है। उपरोक्त सभी उल्लेखित कार्य कर अधीक्षक की देखरेख में किया जा रहा हैं। वह विभिन्न प्रकार के करों के संग्रह और राजस्व के लिए जिम्मेदारियां भी निभाता हैण् लिए जिम्मेदारियां भी निभाता है.
कैंट अधिनियम 2006 की धारा 81 के तहत कर रजिस्टर में नाम बदलने की प्रक्रिया
1) जब भी किसी व्यक्ति का शीर्षक मुख्य रूप से किसी भवन या भूमि के वार्षिक दर सक्षम मूल्य पर कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है या ऐसे भवन या भूमि को हस्तांतरित किया जाता है, तो वह व्यक्ति, जिसका शीर्षक हस्तांतरित किया जाता है और वह व्यक्ति जिसे वह है अंतरण के उपकरण के निष्पादन के बाद या उसके पंजीकरण के बाद तीन महीने के भीतर, हस्तांतरित किया जाएगा। यदि यह पंजीकृत है, या स्थानांतरण प्रभावित होने के बाद, यदि कोई उपकरण निष्पादित नहीं किया जाता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस तरह के हस्तांतरण की सूचना दें।
2) मुख्य रूप से पूर्वोक्त रूप से उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, जिस व्यक्ति पर मृत देवों की उपाधि है, वह मृतक की मृत्यु के छह महीने के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस तरह के विचलन का नोटिस देगा।
3) इस धारा के तहत दिया जाने वाला नोटिस इस तरह से होगा जैसा कि धारा 346 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और ट्रांसफ़ेरेरी या अन्य व्यक्ति जिस पर शीर्षक भटकता है, यदि आवश्यक हो, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष उत्पादन के लिए बाध्य होना चाहिए हस्तांतरण या विचलन का सबूत देने वाला कोई भी दस्तावेज़।
4) प्रत्येक व्यक्ति जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस तरह का नोटिस दिए बिना एक स्थानांतरण करता है, वह तब तक हस्तांतरित संपत्ति पर मूल्यांकन किए गए सभी करों के भुगतान के लिए उत्तरदायी रहेगा जब तक कि वह नोटिस नहीं देता या बोर्ड के रजिस्टर एस में दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उक्त कर के भुगतान के लिए ट्रांसफ़ेरे के दायित्व को प्रभावित करने के लिए इस खंड में कुछ भी नहीं रखा जाएगा।
5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी मूल्यांकन सूची में और बोर्ड के अन्य कर रजिस्टरों में उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत अधिसूचित शीर्षक के हर हस्तांतरण या विचलन को रिकॉर्ड करेगा।
6) उप-वर्गों (1) से (3) में निहित प्रावधानों का पालन करने में कोई भी विफलता के लिए दंडनीय होगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।
यह खंड उन मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए प्रदान करता है जहां किसी कर के भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी किसी व्यक्ति का शीर्षक स्थानांतरित किया जाता है, चाहे वह किसी उपकरण के माध्यम से हो या मृत्यु की स्थिति में, जहां तक इस तरह के हस्तांतरण का भुगतान करों से संबंधित है।