बोर्ड के कार्य और कर्तव्य

यह प्रत्येक बोर्ड का कर्तव्य होगा, अब तक इसके निपटान पर धन, के लिए छावनी के भीतर उचित प्रावधान बनाने के लिए

  • (i) सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का प्रकाशमयीकरण
  • (ii) सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जलयीकरण
  • (iii)गलियों सार्वजनिक स्थानों और नालियों की साथ सफाई करना, अपशिष्टो का उन्मूलन करना;
  • (iv) आक्रामक, खतरनाक या अप्रिय व्यवसायों, आजिविका एवं प्रथाओं का विनियमन;
  • (v) लोक सुरक्षा के आधार पर स्वास्थ्य या सुविधा, पथो व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवांछनीय अवरोधों और अनुमानों को हटाना;
  • (vi) खतरनाक इमारतों और स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना;
  • (vii)मृत अवशिष्टो के निवारण हेतू स्थलो का अधिग्रहण, रख-रखाव, परिर्वतन एवं कार्यान्वयन करना।
  • (viii) सड़कों, पुल-पुलियों,नदीपथो, बाजारों वध-गृहो, शौचालयों, व्यक्तिगत पेशाबखानो के जल निकासी कार्य तथा सीवरेज कार्य का निर्माण, परिवर्तन, रख-रखाव एवं उनके उपयोग हेतू विनियमिती करण करना।
  • (ix) सड़क किनारे एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षोरोपन एवं रख-रखाव, पेड़ लगाना और उन्हें बनाए रखना।
  • (x) पात्रयुक्त जलापुर्ति के लिए व्यवस्था प्रदान करना, जहां ऐसी आपूर्ति मौजूद नहीं है, मानव उपयोग के लिए दूषित जल से रखवाली और प्रदूषित पानी को ऐसा होने से रोकना
  • (xi) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण;
  • (xii) खतरनाक बीमारियों के प्रसार को रोकना और जांचना उक्त उद्देश्य के लिए सार्वजनिक टीकाकरण और टीकाकरण की एक प्रणाली की स्थापना और रखरखाव;
  • (xiii) सार्वजनिक अस्पतालों मातृत्व एवं बाल कल्याण केंद्रों व औषधालयों की स्थापना और सहयोग, रख-रखाव और सार्वजनिक चिकित्सा राहत प्रदान करना;
  • (xiv) प्राथमिक फोलकी लकी की स्थापना और रख-रखाव या सहायता;
  • (xv) आग बुझाने में सहायता प्रदान करना तथा आग लगने पर प्रकाश और संपत्ति की रक्षा करना;
  • (xvi) परिषद् प्रबंधन में निहित या सौंपी गई संपत्ति के मूल्य को बनाए रखना और विकसित करना;
  • (xvii) नागरिक सुरक्षा सेवाओं की स्थापना और रख-रखाव;
  • (xviii) नगर योजना को तैयार करना और लागू करना;
  • (xix) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार तथा लागू करना;
  • (xx) मकानों व गलियों का सांख्यिकी व नाम-करण करना;
  • (xxi)तद्नुसार या अनुमती इनकार पर मकान का निर्माण या पुनः निर्माण करना;
  • (xxii) सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का आयोजन, बढ़ावा, सर्मथन करना;
  • (xxiii) स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस का जश्न मनाना और उसपर बाद के खर्चों को बढ़ाना;
  • (xxiv)इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत उस पर लागू होने वाले किसी भी अन्य दायित्व को पूरा करना।